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भेदभाव-विरोधी एनएसडब्ल्यू (Anti-Discrimination NSW)

हम Anti-Discrimination Act 1977 (the Act) [भेदभाव-विरोधी अधिनियम 1977 (अधिनियम)] का परिचालन करने वाले न्यू साउथ वेल्स राज्य सरकार के एक निकाय हैं। हम निःशुल्क सेवाएँ प्रस्तुत करते हैं और निम्नलिखित कार्यों के माध्यम से न्यू साउथ वेल्स में भेदभाव को समाप्त करने के लिए प्रयासरत हैं:

  • पूछताछ का उत्तर देना
  • शिकायतों का समाधान करना
  • भेदभाव और इसके प्रभावों के बारे में जागरुकता बढ़ाना
  • कुछ समूहों के लोगों के पक्ष में विशिष्ट नौकरियों, कार्यक्रमों, सेवाओं या सुविधाओं के उपयोग में सुधार के लिए भेदभाव से संबंधित मुद्दों के बारे में सरकार को सलाह देना।

भेदभाव क्या होता है?

जब किसी व्यक्ति की कोई विशेषता, या उनमें ऐसी किसी विशेषता होने के पूर्वानुमान के कारण उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया जाता है, जो न्यू साउथ वेल्स कानून के अंतर्गत संरक्षित है, तो यह भेदभाव होता है।

ये विशेषताएँ हैं:

  • विकलांगता (इसमें रोग और बीमारियाँ भी शामिल हैं)
  • लिंग (इसमें गर्भावस्था और स्तनपान भी शामिल है)
  • नस्ल
  • आयु
  • वैवाहिक या घरेलू स्थिति
  • समलैंगिकता
  • पारलैंगिकता (ट्रांसजेंडर)
  • देखभालकर्ता की जिम्मेदारियाँ।

कुछ सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव करना गैर-कानूनी होता है। ये स्थान हैं:

  • कार्यस्थल
  • शिक्षा के परिवेश
  • जहाँ वस्तुएँ और सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं
  • जहाँ आवास उपलब्ध कराए जाते हैं
  • पंजीकृत क्लबों के अंदर।

देखभालकर्ता की जिम्मेदारियों के कारण किया जाने वाला भेदभाव केवल कार्यस्थल पर गैर-कानूनी होता है।

यौन उत्पीड़न

किसी का यौन उत्पीड़न करना गैर-कानूनी है। यौन उत्पीड़न यौन प्रकृति का ऐसा कोई भी अनिष्ट व्यवहार होता है, जिसके कारण किसी व्यक्ति को अपमानित, लज्जित या भयभीत महसूस होता है।

इसमें शामिल हो सकते हैं:

  • यौन अतिक्रमण
  • यौन अनुग्रह के निवेदन
  • यौन प्रकृति के शारीरिक संकेत, चुटकुले या टिप्पणियाँ।

कलंकारोपण

कलंकारोपण ऐसा कोई सार्वजनिक कृत्य होता है, जिससे किसी व्यक्ति या समूह के प्रति घृणा, गंभीर अवमानना या उपहास को उकसावा मिल सकता है। कुछ विशेषताओं के लिए कलंकारोपण करना गैर-कानूनी होता है।

ये विशेषताएँ हैं:

  • नस्ल
  • धर्म
  • समलैंगिकता
  • पारलैंगिकता (ट्रांसजेंडर)
  • एचआईवी/एड्स।

ऐसा कोई भी सार्वजनिक कृत्य जो किसी जनसमूह के प्रति उनकी नस्ल, धार्मिक आस्था या विश्वास, लैंगिक रुझान, लैंगिक पहचान, अंतरलिंगी होने या एचआईवी/एड्स होने के कारण जनसमूह के प्रति हिंसा की धमकी या उकसावा देता है, वह एक आपराधिक कृत्य होता है जिसे पुलिस के पास संदर्भित किया जाना चाहिए।

उत्पीड़न

यदि आपके साथ इसलिए दुर्व्यवहार किया जाता है क्योंकि आपने भेदभाव की शिकायत की है (या करने की योजना बनाई है), या आपने भेदभाव की शिकायत के बारे में जानकारी या प्रमाण दिए हैं, तो इसे उत्पीड़न के रूप में जाना जाता है। न्यू साउथ वेल्स में उत्पीड़न गैर-कानूनी है।

यदि आपको भेदभाव का अनुभव होता है, तो क्या करें

Anti-Discrimination NSW (भेदभाव-विरोधी एनएसडब्ल्यू) पूछताछ सेवा से 02 9268 5544 या 1800 670 812 पर संपर्क करें या complaintsadb@justice.nsw.gov.au पर ईमेल भेजें। यदि आप इस बारे में सुनिश्चित नहीं हैं कि क्या आपकी स्थिति या आपके साथ जो कुछ हुआ है, वह गैर-कानूनी है या नहीं, अथवा यदि आप एनएसडब्ल्यू के भेदभाव-विरोधी कानूनों के बारे में कुछ जानकारी चाहते/चाहती हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते/सकती हैं।

यदि आपको भेदभाव, यौन उत्पीड़न या कलंकारोपण का अनुभव होता है और आप किसी व्यक्ति या कंपनी के बारे में औपचारिक रूप से शिकायत करना चाहते/चाहती हैं, तो कृपया हमारे शिकायत फॉर्म का उपयोग करें। आप किसी भी भाषा में अपनी शिकायत लिख सकते/सकती हैं, और हम आपकी शिकायत का अंग्रेज़ी में अनुवाद कराएँगे जिसके लिए आपको कोई खर्चा नहीं आएगा। अपनी शिकायत को complaintsadb@justice.nsw.gov.au पर ईमेल से भेजें। यदि आपको अपनी शिकायत को लिखने में कठिनाई होती है, तो आप अपनी शिकायत प्रस्तुत करने के लिए अन्य विकल्पों के बारे में चर्चा करने के लिए हमसे संपर्क कर सकते/सकती हैं।

यदि आपको हमारी किसी भी सेवा के उपयोग के लिए लिए दुभाषिए की आवश्यकता पड़ती है, तो कृपया Translating and Interpreting Service (अनुवाद और दुभाषिया सेवा) से 131 450 पर संपर्क करें और उन्हें Anti-Discrimination NSW (भेदभाव-विरोधी एनएसडब्ल्यू) को 02 9268 5544 पर कॉल करने के लिए कहें।

यदि आपको कानूनी सहायता की आवश्यकता है, तो 1300 888 529 पर Law Access (लॉ एक्सेस) से संपर्क करें।

यदि आपको आपराधिक प्रकृति के भेदभाव या कलंकारोपण का अनुभव हुआ है, तो कृपया NSW Police (एनएसडब्ल्यू पुलिस) से संपर्क करें।

Anti-Discrimination NSW (भेदभाव-विरोधी एनएसडब्ल्यू) के पास शिकायत दर्ज करने पर क्या होता है?

हमारी भूमिका आपको और दूसरे पक्ष को समाधान की खोज करने में सहायता देना है। यदि आपकी शिकायत प्राप्त होने पर यह स्थिति गैर-कानूनी प्रतीत होती है, तो हम आपकी शिकायत को अगले चरण में आगे बढ़ाएँगे।

हम आपकी शिकायत प्राप्त करने के दो सप्ताहों के अंदर फोन या पत्र से आपके साथ संपर्क करेंगे। आपके साथ बात करते समय हम आपसे अन्य जानकारी के लिए पूछ सकते हैं। हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि हम आपकी शिकायत के साथ किस प्रकार से व्यवहार करने की योजना बना रहे हैं।

जिस व्यक्ति के बारे में आप शिकायत करते/करती हैं, उसे प्रतिवादी कहा जाता है। हम प्रतिवादी को आपकी शिकायत की एक प्रति और आपके द्वारा प्रदान किए गए सभी दस्तावेजों के साथ प्रासंगिक कानून समझाते हुए एक पत्र भी भेजेंगे। इसके बाद प्रतिवादी को उत्तर देने का अवसर मिलेगा।

यदि इससे स्थिति का समाधान नहीं हो पाता है, तो हम आपके और प्रतिवादी के बीच एक मुलाकात की व्यवस्था कर सकते हैं। इसे सुलह की मुलाकात कहा जाता है। सुलह दोनों पक्षों को एक-साथ आने और शिकायत के समाधान के तरीकों के बारे में चर्चा करने का एक अवसर होती है।

हम किसी का पक्ष नहीं ले सकते हैं या आपको कानूनी सलाह नहीं दे सकते हैं। यदि हम इस मामले को हल करने में आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं, तो आप अपनी शिकायत को NSW Civil and Administrative Tribunal (एनएसडब्ल्यू नागरिक और प्रशासनिक न्यायाधिकरण) के पास ले जा सकते/सकती हैं।

शिकायत फॉर्म डाउनलोड करें

Last updated:

24 Jan 2024

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